3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता (https://pmmvy.wcd.gov.in)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक प्रमुख मातृत्व लाभ योजना है, जिसका मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पैसो से सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मकसद महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल करना है, ताकि मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

योजना का मकसद
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पैसो से सहायता प्रदान करना।
गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल करना।

Help Line Number

181 For Asistance

112 For Emergency

14408 For PMMVY Helpline

योजना के लाभ
पहली बार गर्भवती होने पर महिलाओं को कुल 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो दो किस्तों में दी जाती है।
पहली किस्त 3,000 की, गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद।
दूसरी किस्त 2,000 की, बच्चे के जन्म के पंजीकरण और आवश्यक टीका के बाद।
यदि दूसरी बार गर्भवती होने पर महिला बेटी को जन्म देती है, तो दूसरी बार में ₹6,000 की राशि प्रदान की जाती है।

इसकी पात्रता क्या है
आवेदिका भारत की नागरिक होनी चाहिए।
आवेदिका की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
पहली बार गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं पात्र हैं।
दूसरी बार गर्भवती होने पर लाभ केवल बेटी के जन्म पर ही मिलेगा।
महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

ऑफलाइन आवेदन
निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
फॉर्म को संबंधित केंद्र में जमा करें।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन
https://pmmvy.wcd.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड।
गर्भावस्था प्रमाण पत्र।
बैंक खाता विवरण।
मोबाइल नंबर।
पति का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।

इस https://pmmvy.wcd.gov.in वेबसाइट पर आप योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से संबंधित कोई सहायता चाहिए, तो आप हेल्पलाइन नंबर 011-23382393 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने में मदद करती है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद

योजना का उद्देश्य
इस योजना का मकसद समाज के निर्धन लोग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है।

अनुदान राशि
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक आवष्यक राशि प्रदान करती है, जो बेटी की शादी के खर्चों में सहायता करती है। यह राशि समय.समय पर सरकार द्वारा दी जाती है।

पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए।
आर्थिक रूप से कमजोर जाति के वर्ग का होना चाहिए।
बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा दी गई सीमा से कम होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया
उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ जैसेः-
आय प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र,
बेटी की जन्म तिथि प्रमाण पत्र,
शादी का कार्ड अपलोड करें।

आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद, एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसे अपने पास सभंाल कर रखंे।

आवश्यक दस्तावेज़
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र ;यदि लागू हो
बेटी की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
शादी की प्रस्तावित तिथि से संबंधित दस्तावेज़

इस योजना के माध्यम सेए उत्तर प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।

1. Pradhan Mantri Awas Yojna

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक विशेष आवासीय योजना है, इस योजना का उद्देश्य शहरी और गाव् क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगो, कम आय वाले लोगो और मध्यम आय के लोगों को किफायती और पक्के आवास प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

PMAY को दो भागों में विभाजित किया गया है – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा फाइनेंस सहायता, सब्सिडी आधारित होम लोन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिससे हर भारतीय परिवार को अपने घर में रहने के लिए एक पक्का घर मिल सके